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आचार संहिता के कारण मंदिरों में उत्सवों के आयोजन को नहीं रोक सकते

आचार संहिता के कारण मंदिरों में उत्सवों के आयोजन को नहीं रोक सकतेरांची, 16 मईचेन्नई, एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिकारी केवल आदर्श आचार संहिता के आधार पर त्योहारों को आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकते।

यह निर्णय तब आया है, जब तमिलनाडु में शिव और विष्णु भगवान के मंदिरों में मनाए जाने वाले वार्षिक मंदिर उत्सवों की तैयारी चल रही है। इनमें मदुरै मीनाक्षी अम्मन का दिव्य विवाह, श्री रंगम मंदिर में उत्सव, कांचीपुरम में ब्रह्मोत्सवम और अन्य शामिल हैं।

मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में पुलिस के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 18 मई, 2024 को प्रस्तावित मंदिर उत्सव के दौरान निर्धारित संगीत और नृत्य कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

याचिकाकर्ता एस. केशवन ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें 29 अप्रैल, 2024 को पुलिस द्वारा उनके आवेदन को अस्वीकार करने को चुनौती दी गई।

न्यायमूर्ति के. कुमारेश बाबू की एकल पीठ ने आम संसदीय चुनावों के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए आवेदन को अस्वीकार करने के पुलिस के तर्क पर ध्यान दिया। न्यायालय ने कहा कि चुनाव संपन्न हो चुका है, संबंधित क्षेत्र में मतदान पहले ही पूरा हो चुका है। न्यायालय ने जोर दिया कि मंदिर उत्सव आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार करने के लिए ऐसे कारणों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

एकल न्यायाधीश पीठ ने विल्लुपुरम जिले के वलाथी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक द्वारा जारी पुलिस के आदेश को रद्द कर दिया।

पुलिस को कानून के अनुसार, मंदिर उत्सव के लिए नृत्य और संगीत कार्यक्रम आयोजित करने के लिए याचिकाकर्ता को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।

गाँव के मंदिर और पारिवारिक देवता मंदिर भी इन उत्सवों में भाग लेते हैं, जिसमें दैनिक शोभा यात्रा शामिल होते हैं और अग्नि पर चलने सहित विभिन्न परंपराएं होती हैं। ये उत्सव चित्राई में गर्मी के चरम महीनों के दौरान होते हैं। हालाँकि, इस वर्ष, DMK सरकार ने चुनाव अवधि के दौरान इन वार्षिक उत्सवों को रोकने की मंशा से चुनाव आचार संहिता का तर्क देते हुए उत्सव के लिए अनुमति देने से इंकार कर दिया था।


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